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बिहार के इस जिले 8443 राशन कार्ड होंगे डिलीट, अधिकारी बोले- होगी कार्रवाई

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत गोह प्रखंड में अपात्र राशन कार्डधारियों की पहचान का काम तेज कर दिया गया है. यह कार्रवाई बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देश पर की जा रही है।

सरकार द्वारा जारी किये गए इंटर मिनिस्ट्री डेटा के आधार पर गोह प्रखंड के 8443 ग्रामीण राशन कार्डधारियों को अपात्र की केटेगरी में चिह्नित किया गया है.

अनुमंडल पदाधिकारी ने क्या कारण बताया

इस संबंध में दाउदनगर के अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) अमित राजन ने बताया कि जिन लोगों को अपात्र माना गया है, उनके पीछे कई कारण हैं. इनमें वार्षिक आय 1 लाख 20 हजार रुपये से अधिक होना, प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 2.5 एकड़ से ज्यादा जमीन होना, किसी निजी कंपनी में डायरेक्टर होना और लाइट मोटर व्हीकल (फोर व्हीलर) का मालिक होना शामिल है.

एसडीओ ने बताया कि अपात्र राशन कार्डधारियों की पूरी सूची जारी कर दी गई है. यह सूची गोह प्रखंड कार्यालय, सभी पंचायत भवनों, अनुमंडल कार्यालय दाउदनगर और जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) दुकानों के पर लगाई जा रही है. इन जगहों पर जाकर कोई भी व्यक्ति सूची देख सकता है.

गलत तरीके से अपात्र घोषित होने की स्थिति में क्या करें

अगर सूची में शामिल किसी राशन कार्डधारी को लगता है कि उन्हें गलत तरीके से अपात्र बताया गया है, तो वे अनुमंडल कार्यालय दाउदनगर में जाकर दावा-आपत्ति आवेदन दे सकते हैं. 30 दिसंबर के बाद अगर कोई आपत्ति नहीं मिलती है तो सूची को अंतिम मानते हुए संबंधित राशन कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे.

 

एसडीओ ने सभी पीडीएस दुकानदारों को निर्देश दिया है कि वे अपनी दुकानों पर अपात्र राशन कार्डधारियों की सूची जरूर लगाएं. साथ ही प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी इस पूरे काम की निगरानी और आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है।

 

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