डेस्क :भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने रविवार को मीडिया आउटलेट्स और प्रसारकों को बिहार विधानसभा चुनाव और उपचुनावों के लिए मतदान से पहले अनिवार्य मौन अवधि के दौरान चुनाव संबंधी सामग्री पर प्रतिबंध के संबंध में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों का सख्ती से पालन करने की याद दिलाई। बिहार विधानसभा के लिए मतदान दो चरणों में होगा – 6 नवंबर और 11 नवंबर को। अधिनियम की धारा 126(1)(बी) के तहत, मतदान समाप्ति के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान मतदान क्षेत्र में टेलीविजन, रेडियो या इसी तरह के किसी भी मीडिया माध्यम से किसी भी चुनावी सामग्री का प्रदर्शन प्रतिबंधित है। चुनाव आयोग ने कहा कि टीवी और रेडियो चैनलों के साथ-साथ केबल नेटवर्क को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि इस दौरान प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में ऐसी कोई सामग्री न हो – जिसमें पैनलिस्टों के विचार या अपील शामिल हों – जिसे किसी पार्टी या उम्मीदवार की संभावनाओं को बढ़ावा देने या पूर्वाग्रहित करने वाला माना जा सकता हो।
