डेस्क : जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को चुनाव आयोग ने दो वोटर ID कार्ड रखने पर नोटिस भेजा है। आयोग ने प्रशांत से तीन दिनों के भीतर इस मामले पर अपना जवाब देने का कहा है। करगहर विधानसभा क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह नोटिस जारी किया गया है।
नोटिस में कहा गया है, “समाचार पत्र ‘द इडियन एक्सप्रेस’ के कोलकाता-पटना संकरण में 28 अक्टूबर 2025 को प्रकाशित खबर के अनुसार आपका नाम बिहार राज्य की निर्वाचक सूची एवं पश्चिम बंगाल की निर्वाचक सूची में दर्ज है।” इस नोटिस में खबर के हवाले से दोनों जगहों का उनका पता भी दिया गया है।
इसमें आगे कहा गया है, “लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा-17 के अनुसार एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में किसी व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जायेगा, उल्लंघन की स्थिति में जन प्रतिनिधिनित्व अधिनियम-1950 की धारा-31 के तहत एक वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनो का प्रावधान है। अतः एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में अपने नाम की प्रविष्टि के संबंध में तीन दिनों के अंदर अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करें।”
