राष्ट्रीय

बलिया में विवाहिता की हत्या के दोषी पति समेत चार लोगों को 10-10 वर्ष कारावास की सजा

डेस्क :बलिया जिले की एक स्थानीय अदालत ने दहेज के लिए विवाहिता की जहर देकर और गला घोंटकर हत्या करने के चार वर्ष पुराने मामले में पति सहित ससुराल पक्ष के चार लोगों को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष ने शनिवार को यह जानकारी दी।लोक अभियोजक विमल कुमार राय ने बताया कि जिला न्यायाधीश अनिल कुमार झा की अदालत ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद पति रिपुंजय वर्मा, जेठ मृत्युंजय, सास तपेश्वरी देवी और जेठानी प्रियंका समेत सभी चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए दस-दस वर्ष के कारावास और 35-35 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

राय ने बताया कि दुर्जनपुर गांव के श्रद्धा लाल वर्मा ने अपनी बेटी प्रतिमा की शादी वर्ष 2016 में बैरिया थाना क्षेत्र के दयाछपरा बुधनचक गांव निवासी रिपुंजय वर्मा से की थी। शादी के बाद से ही प्रतिमा को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा और चार मई 2021 को प्रतिमा को जहरीला पदार्थ खिलाकर और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई।

उन्होंने बताया कि विवाहिता के पिता की तहरीर पर पति रिपुंजय वर्मा, जेठ मृत्युंजय, सास तपेश्वरी देवी और जेठानी प्रियंका के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच के बाद आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *