प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़े विवाद पर दिल्ली हाईकोर्ट ने CIC के आदेश को रद्द कर दिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी को प्रधानमंत्री की डिग्री नहीं दिखानी होगी।
दिल्ली यूनिवर्सिटी ने केंद्रीय सूचना आयोग ( सीआईसी) के उस आदेश को चुनौती दी थी CIC ने आरटीआई आवेदक को 1978 में बीए की परीक्षा पास करने वाले सभी छात्रों के रिकॉर्ड के निरीक्षण की इजाजत दी थी। इसी साल प्रधानमंत्री मोदी ने भी परीक्षा पास की थी।
