डेस्क :बिहार में वोटर लिस्ट (मतदाता सूची) में नाम जुड़वाने को लेकर चल रहे विवाद के बीच, केंद्रीय चुनाव आयोग ने लोगों को बड़ी राहत दी है। आयोग ने राज्य भर के अखबारों में बड़े-बड़े विज्ञापन देकर साफ किया है कि अब बिना पूरे ज़रूरी दस्तावेज़ और फोटो के भी फॉर्म भरकर जमा किए जा सकते हैं। यह फॉर्म बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) को देना होगाचुनाव आयोग ने बताया है कि अगर आपके पास ज़रूरी दस्तावेज़ हैं, तो इससे आपका आवेदन (फॉर्म) जल्दी आगे बढ़ेगा। लेकिन, अगर आपके पास ज़रूरी दस्तावेज़ नहीं हैं, तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में, चुनाव अधिकारी स्थानीय जांच या दूसरे सबूतों के आधार पर आपके आवेदन पर फैसला ले सकते हैं। एक और बड़ी राहत यह है कि जो लोग 1 जनवरी, 2003 तक वोटर लिस्ट में पहले से शामिल हैं, उन्हें फॉर्म के साथ कोई दस्तावेज़ जमा करने की ज़रूरत नहीं होगी
