अन्य

संविधान की प्रस्तावना परिवर्तनशील नहीं, इसे आपातकाल के दौरान बदला गया…, उपराष्ट्रपति धनखड़ का बयान

डेस्क :उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शनिवार को कहा कि संविधान की प्रस्तावना में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह वह बीज है जिस पर यह दस्तावेज विकसित होता है। उन्होंने कहा कि भारत के अलावा किसी अन्य संविधान की प्रस्तावना में बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि लेकिन इस प्रस्तावना को 1976 के 42वें संविधान (संशोधन) अधिनियम द्वारा बदल दिया गया था। उन्होंने कहा कि इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *