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सौ मीटर की परिधि में सेलुलर, कॉर्डलेस के प्रयोग पर पाबंदी करनाल, 3 अक्तूबर। जिलाधीश उत्तम सिंह

सौ मीटर की परिधि में सेलुलर, कॉर्डलेस के प्रयोग पर पाबंदी

करनाल, 3 अक्तूबर। जिलाधीश उत्तम सिंह ने शनिवार को होने वाले विधानसभा चुनाव और 8 अक्तूबर को होने वाली मतगणना के दृष्टिगत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला में सभी मतदान और मतगणना केंद्रों से 100 मीटर की परिधि में किसी भी सेलुलर फोन, कॉर्डलेस फोन, वायरलेस फोन आदि को ले जाने और उपयोग करने पर पाबंदी लगाई है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार मतदान के दौरान शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह आदेश जारी किये गए हैं।
उन्होंने बताया कि वोट डालने वाले मतदाताओं को छोडक़र, चुनाव डयूटी व कानून व्यवस्था पर तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार आदेशों में छूट दी गई है। पोलिंग बूथ से सौ मीटर की परिधि में प्रचार के लिये पोस्टर, बैनर का प्रयोग नहीं किया जा सकता। आदेश 5 से लेकर 8 अक्तूूबर को परिणाम घोषित होने तक लागू रहेंगे।

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