डेस्क: तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को एक बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दिवाली के दौरान अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है और 2013 के बलात्कार मामले में सुनाई गई 10 साल की जेल की सजा पर रोक लगाने से भी मना कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ‘तहलका’ के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने रेप केस में मिली 10 साल की कठोर कारावास की सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। यह सजा बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनाई थी, जिसने उन्हें इस मामले में दोषी ठहराया था।
2013 के रेप केस में, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तेजपाल ने गोवा की मापुसा अदालत के सामने सरेंडर कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उनकी अपील पर सुनवाई शुरू होने से पहले उन्हें सरेंडर करना होगा।
यह मामला एक महिला पत्रकार के आरोपों से जुड़ा है। महिला ने आरोप लगाया था कि 7 और 8 नवंबर 2013 को एक होटल की लिफ्ट के अंदर तरुण तेजपाल ने उनका यौन उत्पीड़न किया था। इन आरोपों के चलते 30 नवंबर 2013 को तेजपाल को गिरफ्तार किया गया था। पिछले महीने, सुप्रीम कोर्ट ने तेजपाल की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने से पहले सरेंडर करने से छूट मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें तीन हफ्ते के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया था।
जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने तेजपाल को कोर्ट के सामने ‘सरेंडर सर्टिफिकेट’ पेश करने का निर्देश दिया। सिंगल-जज बेंच ने उनकी क्रिमिनल अपील को 22 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई, बशर्ते वे तब तक अपना सरेंडर सर्टिफिकेट जमा कर दें। तेजपाल ने सरेंडर करने से छूट मांगी थी और तर्क दिया था कि पहले उनकी अपील को सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए और उस पर सुनवाई होनी चाहिए। तेजपाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि कोर्ट के पास यह अधिकार है कि वह उचित मामलों में सरेंडर की शर्त को हटा दे और आरोपी के सरेंडर न करने पर भी उसकी क्रिमिनल अपील को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर ले।
गोवा राज्य की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया (SGI) तुषार मेहता ने इस याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि छूट की अर्जी पर विचार करते समय मामले के तथ्यों और गंभीरता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के निष्कर्षों का हवाला देते हुए कहा कि यह रेप का एक गंभीर मामला है, जिसके लिए तेजपाल को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। जस्टिस अराधे ने कहा कि कोर्ट छूट की अर्जी पर इसलिए विचार कर रहा है क्योंकि उसके पास ऐसा करने का अधिकार है।
सिब्बल ने दलील दी कि तेजपाल के मामले में हाई कोर्ट द्वारा उनके बरी होने के फैसले को पलटने को चुनौती दी गई है, और इस अपील के गुण-दोषों पर विचार किया जाना चाहिए। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसने हाई कोर्ट के फैसले को देख लिया है और दोनों पक्षों – तेजपाल या गोवा राज्य – से कहा कि वे अपनी बात केवल छूट के सवाल तक ही सीमित रखें।
कोर्ट ने पूछा कि तेजपाल को सरेंडर करने के लिए कितना समय चाहिए। तीन सप्ताह का समय मांगे जाने पर, कोर्ट ने छूट की अर्जी खारिज कर दी और तेजपाल को तीन सप्ताह के भीतर सरेंडर करने तथा सरेंडर का सबूत पेश करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने आगे यह भी निर्देश दिया कि यदि सरेंडर का प्रमाण पत्र पेश कर दिया जाता है, तो बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ तेजपाल की अपील को 22 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।


