दरभंगा

शराब सेवन के आरोप में हायाघाट प्रखंड के प्रधान लिपिक लखिन्द्र पासवान निलंबित

 

जिलाधिकारी ने तत्काल प्रभाव से निलंबन का दिया आदेश

 

दरभंगा, 03 नवंबर 2026 :- जिला पदाधिकारी, दरभंगा श्री कौशल कुमार ने मद्यनिषेध कानून के उल्लंघन के आरोप में हायाघाट प्रखंड कार्यालय में पदस्थापित प्रधान लिपिक श्री लखिन्द्र पासवान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

 

सहायक आयुक्त, मद्यनिषेध, दरभंगा से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार, जिला पदाधिकारी के ई-मेल पर प्राप्त शिकायत के आलोक में मामले की जांच कराई गई थी। जांच के क्रम में 30 सितंबर 2026 को हायाघाट थाना क्षेत्र स्थित हायाघाट प्रखंड के सरकारी क्वार्टर में श्री लखिन्द्र पासवान की ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जांच की गई, जांच में शराब सेवन की पुष्टि हुई।

 

इस मामले में मद्यनिषेध थाना, सदर, दरभंगा में प्राथमिकी दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया तथा अग्रेतर कार्रवाई के लिए माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

 

जिलाधिकारी श्री कौशल कुमार ने अपने आदेश में उल्लेख किया है कि बिहार में पूर्ण मद्यनिषेध लागू है। बिहार उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2016 के तहत शराब का उत्पादन, भंडारण, परिवहन, बिक्री, सेवन प्रतिबंधित है।

 

निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय अनुमंडल कार्यालय, बेनीपुर निर्धारित किया गया है, जहां उन्हें प्रत्येक कार्यदिवस अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी।

 

इसके साथ ही, उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी, हायाघाट को दो दिनों के भीतर आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

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