बिहार

नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के जुर्म में युवक को 20 साल की सजा, 60 हजार रुपए का जुर्माना

डेस्क: बिहार की राजधानी पटना स्थित एक विशेष अदालत ने नाबालिग छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म के जुर्म में आज एक युवक को 20 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ 60000 रुपए का जुर्माना भी किया।

बालकों का लैंगिक अपराध से संरक्षण अधिनियम ( पॉक्सो एक्ट ) और दुष्कर्म के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश दिनकर कुमार ने मामले में सुनवाई के बाद मधुबनी जिले के खजौली थाना क्षेत्र स्थित हरपुर गांव निवासी चंदन कुमार को भारतीय दंड विधान और पौक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को तीन वर्ष के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।

मामले के विशेष लोक अभियोजक नवल किशोर प्रसाद ने बताया कि वर्ष 2023 में दोषी ने एक नाबालिग छात्रा का अपहरण कर उसे मधुबनी ले गया था और वहां एक कमरे में रखकर उसके साथ उसके साथ दुष्कर्म किया था। मामले की प्राथमिकी पटना के फुलवारी शरीफ थाना में दर्ज की गई थी। इस मामले में अभियोजन ने आरोप साबित करने के लिए पांच गवाहों का बयान अदालत में कलमबंद करवाया था।

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