दरभंगा

बिहार विधान परिषद् निर्वाचन-2026 को लेकर दरभंगा जिले में निषेधाज्ञा लागू

 

23 अक्टूबर को मतदान के मद्देनजर जिला दण्डाधिकारी ने बीएनएस की धारा-163 के तहत जारी किया आदेश

 

दरभंगा, 23 सितंबर 2026 :-जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा श्री कौशल कुमार, भा.प्र.से. ने आदेश जारी करते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेस नोट जारी करते हुए बिहार विधान परिषद् के *दरभंगा स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचन-2026* की घोषणा की गई है।

उन्होंने कहा कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार *23 अक्टूबर 2026* को मतदान कराया जाना है। निर्वाचन की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है।

उन्होंने कहा कि निर्वाचन के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों द्वारा जनसभा, जुलूस, धरना-प्रदर्शन एवं चुनाव प्रचार किए जाने की संभावना को देखते हुए विधि-व्यवस्था, लोक शांति एवं निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएस) की धारा-163 के तहत संपूर्ण दरभंगा जिले में निषेधाज्ञा लागू की है। *यह आदेश निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक अथवा अधिकतम 60 दिनों तक,जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगा।*

*निषेधाज्ञा के प्रमुख प्रावधान*

* राजनीतिक प्रयोजन से किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना, प्रदर्शन अथवा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग *सक्षम पदाधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा।*

*पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों* के एकत्र होकर सभा, जुलूस, बैठक अथवा धरना-प्रदर्शन करने तथा लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए सक्षम पदाधिकारी की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।

* ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग *रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक प्रतिबंधित* रहेगा।

* किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध आपत्तिजनक पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो अथवा अन्य प्रचार सामग्री का प्रकाशन एवं विधि-विरुद्ध या आपत्तिजनक संदेशों का व्हाट्सऐप, एसएमएस, सोशल मीडिया अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्रसार प्रतिबंधित रहेगा।

* धार्मिक स्थलों का उपयोग राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा तथा सांप्रदायिक भावना भड़काने वाले कार्यों पर रोक रहेगी।

* मतदाताओं को डराने, धमकाने अथवा किसी प्रकार का प्रलोभन देने की अनुमति नहीं होगी।

* राजनीतिक प्रचार में प्रदूषण फैलाने वाली सामग्री एवं प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाएगा तथा *Plastic Waste Management Amendment Rules, 2021* के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

* निर्वाचन संबंधी गतिविधियों एवं प्रचार-प्रसार में *बालश्रम प्रतिषेध अधिनियम* के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।

* सार्वजनिक रूप से आग्नेयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी, भाला, गड़ासा अथवा मानव शरीर के लिए घातक किसी अन्य हथियार का प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा।

* चुनाव प्रचार में वाहनों का उपयोग भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही किया जा सकेगा। *रोड शो में अधिकतम 10 वाहनों का काफिला* हो सकेगा तथा वाहनों के बीच *100 मीटर की दूरी* बनाए रखना आवश्यक होगा।

* नामांकन के दौरान व्यक्तियों एवं वाहनों की संख्या सहित भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित सभी सीमाओं एवं दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन करना होगा।

* भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता, *बिहार संपत्ति विरूपण अधिनियम, 1985* तथा अन्य लागू कानूनों का अक्षरशः पालन करना अनिवार्य होगा।

*इन पर लागू नहीं होगी निषेधाज्ञा*

पूर्व अनुमति प्राप्त सभा/जुलूस, शादी-विवाह एवं बारात, शव यात्रा, हाट-बाजार, अस्पताल में मरीज के साथ जाने वाले व्यक्ति, विद्यालय एवं महाविद्यालय जाने वाले छात्र-छात्राएं तथा कर्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी एवं पुलिस बल इस आदेश के दायरे से बाहर रहेंगे।

इसी प्रकार, शासकीय कार्य में प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों द्वारा धारित आग्नेयास्त्र, सिख धर्मावलंबियों द्वारा परंपरानुसार धारण की जाने वाली कृपाण तथा धार्मिक व्यक्तियों द्वारा परंपरानुसार धारित शस्त्र भी निषेधाज्ञा के दायरे से बाहर होंगे। शव यात्रा, धार्मिक अनुष्ठान, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जुलूस/सभा भी इस आदेश से मुक्त रहेंगे।

जिला दण्डाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से कराने तथा सार्वजनिक स्थलों पर आदेश की प्रति चिपकाने का निर्देश दिया है।

उन्होंने सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, संबंधित पुलिस निरीक्षक एवं थानाध्यक्षों को आदेश की जानकारी स्टेशन डायरी में अंकित करते हुए इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है।
*आदेश का उल्लंघन किए जाने पर बीएनएस की धारा 223 के तहत विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।*

 

 

*डी.पी.आर.ओ*

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