जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्वाचन कार्यक्रम, नामांकन प्रक्रिया, आदर्श आचार संहिता एवं प्रचार-प्रसार संबंधी दिशा-निर्देशों की दी जानकारी
दरभंगा, 23 सितंबर 2026 :- भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा बिहार विधान परिषद स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन-2026 के संबंध में जारी प्रेस नोट के आलोक में आज जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी, दरभंगा श्री कौशल कुमार की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई।
बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 05-दरभंगा स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन को लेकर 29 सितंबर 2026 को अधिसूचना जारी की जाएगी। नामांकन की अंतिम तिथि 06 अक्टूबर 2026, नामांकन पत्रों की संवीक्षा 07 अक्टूबर 2026, उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 09 अक्टूबर 2026, मतदान की तिथि 23 अक्टूबर 2026 तथा मतगणना की तिथि 27 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है।
जिलाधिकारी ने बताया कि नाम निर्देशन पत्र सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर प्रत्येक कार्य दिवस में पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक प्राप्त किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी के लिए भारत का नागरिक होना तथा बिहार राज्य के किसी भी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में मतदाता होना आवश्यक है। अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए तथा आयु निर्धारण के लिए संवीक्षा (Scrutiny) की तिथि को आधार माना जाएगा।
नामांकन के पश्चात निर्धारित प्रपत्र में शपथ/प्रतिज्ञान लेना अनिवार्य होगा तथा यह प्रक्रिया नामांकन की अंतिम तिथि तक पूर्ण की जानी है।
नाम निर्देशन शुल्क सामान्य कोटि के अभ्यर्थी के लिए 10,000 रुपये तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थी के लिए 5,000 रुपये निर्धारित है।
संवीक्षा के समय अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता, एक प्रस्तावक तथा अभ्यर्थी द्वारा अधिकृत एक व्यक्ति उपस्थित रह सकते हैं।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए कुल 43 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 34 मूल मतदान केंद्र तथा 09 सहायक मतदान केंद्र शामिल हैं।
वहीं, दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 32 मूल मतदान केंद्र निर्धारित किए गए हैं।
जिलाधिकारी ने बताया कि निर्वाचन संबंधी प्रेस नोट जारी होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों से निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया।
उन्होंने बताया कि राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों द्वारा सभा, रैली, वाहनों, अस्थायी निर्वाचन कार्यालय, लाउडस्पीकर, हेलीकॉप्टर एवं हेलीपैड आदि के उपयोग के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। कोई भी अनुमति पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर निर्गत की जाएगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि मतदान समाप्त होने के निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार-प्रसार समाप्त हो जाएगा। प्रचार अवधि की समाप्ति के बाद निर्वाचन क्षेत्र के बाहर के राजनीतिक पदाधिकारियों/Political Functionaries की उपस्थिति पर नियमानुसार पाबंदी रहेगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि निर्वाचन संबंधी प्रेस नोट जारी होने के साथ ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127(क) के तहत पोस्टर, पंपलेट एवं अन्य निर्वाचन प्रचार सामग्री के मुद्रण एवं प्रकाशन के संबंध में विनियमन प्रभावी हो गया है।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक मुद्रित पोस्टर, पंपलेट, बैनर आदि पर मुद्रक का नाम, प्रकाशक का नाम तथा मुद्रित प्रतियों की संख्या का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। इसके साथ ही प्रत्येक पोस्टर/पंपलेट के मुद्रण के संबंध में प्रपत्र ‘क’ एवं ‘ख’ में मुद्रक/प्रकाशक द्वारा आवश्यक घोषणा/सूचना जिला निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि निर्वाचन गतिविधियों के कारण विद्यालयों एवं महाविद्यालयों का Academic Calendar प्रभावित नहीं होना चाहिए। स्कूल/कॉलेज प्रबंधन की अनुमति एवं अनापत्ति से संबंधित आवश्यक प्रावधानों का पालन किया जाना होगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि निर्वाचन प्रचार-प्रसार के लिए वाहनों का उपयोग सक्षम प्राधिकार से पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद ही किया जा सकेगा।
नाम निर्देशन स्थल के 100 मीटर की परिधि में अधिकतम 03 वाहन ही अनुमन्य होंगे।
मतदान के दिन एक वाहन में अधिकतम 04+01, अर्थात चालक सहित कुल 05 व्यक्ति ही यात्रा कर सकेंगे।
जिलाधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों एवं संबंधित पदाधिकारियों से निर्वाचन प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने में सहयोग करने की अपील की।
बैठक में सहायक समाहर्ता सुश्री कल्पना रावत, उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मो.जमाल हसन, मुकुंद चौधरी, मिथिलेश चौधरी, देवेंद्र कुमार झा, गगन कुमार झा, अनिल कुमार झा, बैद्यनाथ यादव, विनय कुमार पासवान, सत्यनारायण पासवान, दुर्गानंद महावीर नायक आदि उपस्थित थे।


