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जादू-टोने के लिए भालू का शिकार, नाले में फैलाया करंट; 18 साल बाद कोर्ट ने दोषियों को सजा सुनाई

डेस्क: वन्यप्राणी भालू के शिकार के 18 वर्ष पुराने मामले में बैतूल के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट सुरेश यादव की अदालत ने चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 40-40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सजा पाने वालों में झोली नंबर-2 निवासी प्रीतिश मंडल, बटकीडोह निवासी रमेन उर्फ चंकी बाईन और राहुल बंगाली तथा निश्चिंतपुर निवासी वासु गोलदार शामिल हैं।
वन विभाग की टीम ने 14 दिसंबर 2008 को सारणी सामान्य वन परिक्षेत्र की हीरापुर बीट के कक्ष क्रमांक आरएफ-289 में गश्त के दौरान सीमा रेखा के पास नाले में भालू का शव बरामद किया था। मृत भालू का एक पंजा कटा हुआ था और दूसरे पंजे के नाखून गायब थे। प्रथम दृष्टया शिकार का मामला सामने आने पर अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। जांच के दौरान डॉग स्क्वॉड और मुखबिर की सूचना के आधार पर वन विभाग ने चारों आरोपियों को पकड़ा। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने ‘जादू’ के उद्देश्य से भालू को निशाना बनाया था। इसके लिए उन्होंने नाले में लकड़ी की खूंटी और जीआई तार के माध्यम से बिजली का करंट फैलाया था, जिसकी चपेट में आने से भालू की मौत हो गई थी।

आरोपियों की निशानदेही पर वन विभाग ने घटनास्थल और आरोपियों के पास से जीआई तार, विद्युत तार, लकड़ी की खूंटी तथा भालू के नाखून और बाल बरामद किए थे। इसके बाद वैज्ञानिक जांच में जब्त किए गए अंगों के भालू के होने की प्रामाणिक पुष्टि हुई। मामले में शासन की ओर से अभियोजन अधिकारी अजीत सिंह और अभयदीप सिंह ठाकुर ने पैरवी की। इसमें वन अधिकारियों और कर्मचारियों की जांच तथा अभियोजन प्रक्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
मामले में शामिल एक अन्य सहअभियुक्त नूतनडंगा, घोड़ाडोंगरी निवासी कालू उर्फ सुभाष फिलहाल फरार है। उसके लगातार फरार रहने के कारण अदालत ने उसके विरुद्ध फिलहाल कोई निर्णय पारित नहीं किया है। वन विभाग के अमले और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और तर्कों पर विचार करने के बाद अदालत ने शेष चारों दोषियों को तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है।

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