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चुनाव के दौरान कर्मचारी-अधिकारी बगैर अनुमति नहीं छोड़ें मुख्यालय : उपायुक्त

करनाल : उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह ने कहा कि लोकसभा आम चुनाव 2024 व करनाल विधानसभा उपचुनाव के दौरान कर्मचारी व अधिकारी बिना अनुमति के मुख्यालय न छोड़े। उन्होंने कहा कि मेडिकल आधार पर ही अवकाश अति आवश्यक होने पर दिया जाएगा। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मेडिकल सर्टिफिकेट मुख्य चिकित्सा अधिकारी की ओर से जारी होना चाहिए।  इसके अलावा अवकाश के लिए उपायुक्त के माध्यम से ही आवेदन करना होगा।

उपायुक्त ने आज कहा कि मेडिकल आधार पर अवकाश लेने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हुए हैं। चुनावी ड्यूटी होने के कारण यह अवकाश कर्मचारी को तभी मिल सकता है, जब स्वास्थ्य आधार पर यह बहुत जरूरी हो। निर्वाचन आयोग के अनुसार चुनाव की ड्यूटी से बचने के लिए आमतौर पर कुछ कर्मचारी या अधिकारी स्वास्थ्य के आधार पर अवकाश लेने का प्रयास करते हैं और इसके लिए वे कहीं न कहीं से मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवा लेते हैं। लेकिन सीएमओ द्वारा जारी किया हुआ मेडिकल प्रमाणपत्र ही मान्य होगा और इसके साथ ही कर्मचारी के लिए अवकाश लेना अत्यंत जरूरी होना चाहिए।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिला के सभी कार्यालय अध्यक्षों को निर्देश दिए कि अवकाश के लिए आवेदन केवल उपायुक्त के माध्यम से ही भेजा जाए। संबंधित विभाग को सीधे आवेदन भेजने पर आचार संहिता के नियमों के तहत कार्यवाही हो सकती है। उन्होंने कहा कि चुनाव में कर्मचारियों और अधिकारियों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती हैं और इसे निष्ठापूर्वक पूरा करना चाहिए। कोई भी कर्मचारी अनावश्यक रूप से ड्यूटी से बचने के लिए अवकाश का सहारा लेने का प्रयास न करें।

एस आर योगी