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रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना को गिरफ्तारी से राहत, अगले आदेश तक शो पर लगी रोक

डेस्क : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया (BeerBiceps) को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी। यह सुरक्षा उन्हें ‘India’s Got Latent’ शो पर दिए गए विवादित बयान के खिलाफ दर्ज FIRs के मामले में मिली है। हालांकि, कोर्ट ने यह शर्त रखी है कि वह पूरी तरह जांच में सहयोग करेंगे।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिस्वर सिंह की बेंच ने मुंबई, गुवाहाटी और जयपुर में इलाहाबादिया के खिलाफ दर्ज FIR को एक साथ जोड़ने की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके व्यवहार की निंदा की। सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया के वकील से अश्लीलता और अशिष्टता के मानदंडों को स्पष्ट करने को भी कहा।

अदालत ने इलाहाबादिया के वकील से सवाल किया, “यदि यह अश्लीलता नहीं है, तो क्या है? हमें आपके खिलाफ प्राथमिकी क्यों रद्द या एक साथ मिलाना चाहिए?” कोर्ट ने आज अपनी सुनवाई में कहा कि इस तरह के व्यवहार की निंदा की जानी चाहिए।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा, “क्या कोई भी व्यक्ति इतना लोकप्रिय होने के बाद कुछ भी बोल सकता है? क्या पूरी सोसाइटी को हल्के में लिया जा सकता है? आपकी भाषा को कोई पसंद करेगा? उसके दिमाग में कुछ बहुत गंदा है जिसे उसने उगल दिया है।”

जस्टिस सूर्यकांत के अहम निर्देश
India’s Got Latent पर प्रसारित एपिसोड के आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई नई FIR दर्ज नहीं होगी।
जयपुर में कोई और FIR होती है तो भी गिरफ्तारी पर रोक रहेगी।
याचिकाकर्ता, LiveLaw द्वारा रिपोर्ट की गई धमकियों का सामना करने पर महाराष्ट्र और असम में स्थानीय पुलिस से सुरक्षा के लिए संपर्क कर सकता है।
रणवीर को अपना पासपोर्ट ठाणे पुलिस स्टेशन में जमा करना होगा और विदेश जाने से पहले कोर्ट की अनुमति लेनी होगी।

रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्ता और उसके सहयोगियों को आगे के आदेश तक कोई और शो प्रसारित करने से मना किया गया है।

 

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