डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (25 मई) को पंजाब राज्य चुनाव आयोग के नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव मतपत्रों के माध्यम से कराने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और विपुल एम पंचोली की पीठ ने याचिकाकर्ता रुचिता गर्ग से अदालत में देर से आने पर सवाल किया और कहा कि इस समय अदालत चुनाव प्रक्रिया को अस्थिर नहीं कर सकती। पीठ ने कहा कि कल चुनाव हैं, अब क्या किया जा सकता है? समय नहीं बचा है। पीठ ने आगे कहा कि चुनाव कार्यक्रम की औपचारिक अधिसूचना जारी होने का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं थी। आपको पता था कि चुनाव होने हैं। इससे पहले भी कई बार मुकदमेबाजी हो चुकी है।

