डेस्क:दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को छात्र कार्यकर्ता उमर खालिद को 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में तीन दिन की अंतरिम जमानत दे दी। उच्च न्यायालय ने कहा कि उमर खालिद को उनकी मां की सर्जरी के मद्देनजर 1 जून से 3 जून तक रिहा किया जाएगा। खालिद ने अपने दिवंगत चाचा के चेहलुम समारोह में शामिल होने और अपनी मां की सर्जरी में सहायता करने के लिए 15 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी।

