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सिंघम’ IPS अजय शर्मा को HC से राहत, 29 April तक कार्रवाई पर लगी रोक

डेस्क:कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को साफ़ किया कि वह 29 अप्रैल तक, जिस दिन पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण है, चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारियों के ख़िलाफ़ कोई भी आदेश जारी नहीं करेगा। यह बात जस्टिस कृष्णा राव की अदालत में एक मौखिक अर्ज़ी के दौरान कही गई। एक वकील ने अदालत से गुज़ारिश की कि वह IPS अधिकारी अजय पाल शर्मा पर रोक लगाए, जिन्हें भारत निर्वाचन आयोग ने दक्षिण 24 परगना में पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वकील ने आरोप लगाया कि अधिकारी आदर्श आचार संहिता (MCC) का उल्लंघन कर रहे हैं और बेंच से तुरंत दखल देने की मांग की। हालाँकि, जस्टिस राव ने कहा कि वह 29 अप्रैल से पहले चुनाव से जुड़ी ड्यूटी कर रहे अधिकारियों पर असर डालने वाला कोई भी आदेश जारी नहीं करेंगे। वकील ने अदालत को बताया कि औपचारिक याचिका की प्रक्रिया अभी भी चल रही है।

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