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निदा खान की प्रेग्नेंसी की दलील खारिज, कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से किया इनकार।

डेस्क:नासिक टीसीएस मामले में अदालत ने आरोपी निदा खान को 27 अप्रैल तक अंतरिम सुरक्षा देने की अर्जी खारिज कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार, उनकी कानूनी टीम ने अदालत से गुजारिश की थी कि जब तक उनकी अग्रिम जमानत याचिका लंबित है, तब तक उन्हें अस्थायी राहत दी जाए। लेकिन अदालत ने इस चरण पर कोई भी अंतरिम आदेश जारी न करने का फैसला किया। सुनवाई के दौरान, शिकायतकर्ता के वकील ने एक लिखित जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करते हुए एक अर्जी पेश की। इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया और अदालत ने जवाब दाखिल करने के लिए 27 अप्रैल तक का समय दिया।

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