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मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद भी नीतीश कुमार को मिलेगी Z+ सुरक्षा, गृह विभाग ने जारी किया आदेश

डेस्क:बिहार की राजनीति में एक बड़े बदलाव की सुगहाहट तेज़ हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जल्द ही अपने पद से इस्तीफा देने की संभावनाओं के बीच, राज्य सरकार के गृह विभाग (स्पेशल ब्रांच) ने उनकी सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है। आदेश के अनुसार, मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद भी नीतीश कुमार को Z+ श्रेणी का सुरक्षा कवर मिलता रहेगा। गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि नीतीश कुमार ‘बिहार विशेष सुरक्षा अधिनियम, 2000’ के प्रावधानों के तहत उच्च स्तरीय सुरक्षा कवर के हकदार हैं। नीतीश कुमार हाल ही में राज्यसभा के लिए चुने गए थे
हाल ही में, नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए चुने गए थे और जल्द ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा देकर राज्यसभा में शामिल हो जाएँगे। इन घटनाक्रमों के मद्देनज़र, नीतीश कुमार की सुरक्षा की समीक्षा करने के बाद उन्हें Z+ सुरक्षा देने का फ़ैसला किया गया है। यह ध्यान देने योग्य है कि VIP सुरक्षा के लिए अलग-अलग श्रेणियाँ बनाई गई हैं, जो X से लेकर Z+ तक हैं। Z+ सुरक्षा की सबसे ऊँची श्रेणी है, जिसमें लगभग 36 सुरक्षाकर्मी शामिल होते हैं; इनमें पुलिसकर्मी और सेंट्रल रिज़र्व पुलिस फ़ोर्स (CRPF) के 10 से ज़्यादा कमांडो शामिल होते हैं।

नीतीश कुमार ने बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफ़ा दे दिया
इस महीने की शुरुआत में राज्यसभा के लिए चुने गए नीतीश कुमार ने बिहार विधान परिषद की अपनी सदस्यता से इस्तीफ़ा दे दिया। JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के बिहार विधान परिषद से इस्तीफ़ा देने के फ़ैसले के बाद, राज्य के नए मुख्यमंत्री को लेकर अटकलें तेज़ हो गई हैं। नीतीश कुमार के क़रीबी सहयोगी कुछ समय से संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देते हुए यह संकेत दे रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य न रहने के बाद भी, छह महीने तक मुख्यमंत्री के पद पर बना रह सकता है।

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