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24 घंटे में हटाए सभी कंटेंट, हरदीप पुरी की बेटी की याचिका पर HC ने दिया आदेश

डेस्क:दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की बेटी को दोषी ठहराए गए अमेरिकी यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से जोड़ने वाली सोशल मीडिया सामग्री को 24 घंटे के भीतर हटाने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति मिनी पुष्कर्ना ने कई उपयोगकर्ताओं को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरह की सामग्री को किसी भी तरह से प्रकाशित करने, प्रसारित करने या फैलाने से भी रोक दिया। हिमायनी पुरी द्वारा दायर मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि यदि सोशल मीडिया उपयोगकर्ता पोस्ट नहीं हटाते हैं, तो प्लेटफॉर्म ऐसी सामग्री को हटा देंगे या उस तक पहुंच को अवरुद्ध कर देंगे। अदालत ने पाया कि हिमायनी पुरी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनता है और यदि अंतरिम राहत नहीं दी गई तो उन्हें अपूरणीय क्षति होगी। इसलिए, अगली सुनवाई की तारीख तक, निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाते हैं,” अदालत ने कहा और मामले की अगली सुनवाई अगस्त में सूचीबद्ध की। एपस्टीन फाइलें हजारों पन्नों के दस्तावेज़ हैं जो एपस्टीन और उसकी साथी घिसलेन मैक्सवेल द्वारा यौन तस्करी की दो आपराधिक जांचों से संबंधित हैं, जिनमें यात्रा वृत्तांत, रिकॉर्डिंग और ईमेल शामिल हैं, जो 2019 में हिरासत में एपस्टीन की मृत्यु के बाद से चर्चा का विषय रहे हैं। मुकदमे में कहा गया है, प्रतिवादी संख्या 1 से 14 और कई अज्ञात जॉन डो/अशोक कुमार ने सनसनीखेज और भ्रामक प्रारूपों, जिनमें संपादित वीडियो, भ्रामक कैप्शन और छेड़छाड़ किए गए थंबनेल शामिल हैं, के माध्यम से इन निराधार आरोपों को रणनीतिक रूप से फैलाया है, जिसका उद्देश्य जनता के आक्रोश, डिजिटल वायरल होने और परिणामस्वरूप वादी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना है। याचिका में आगे दावा किया गया है कि पुरी को भारत और वैश्विक स्तर पर बदनाम करने और उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के इरादे से सुनियोजित और प्रेरित तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। याचिका में कहा गया है हरदीप सिंह पुरी केंद्रीय मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य हैं, इसी कारण उनकी बेटी, जो एक असाधारण रूप से कुशल और आत्मनिर्भर पेशेवर हैं, पर इस तरह के दुर्भावनापूर्ण हमले किए जा रहे हैं।

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