राष्ट्रीय

सुप्रीम कोर्ट की इलाहाबाद HC को फटकार, रेप की कोशिश नहीं वाला विवादित फैसला किया रद्द

डेस्क:सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के मार्च 2025 के फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें दो आरोपियों के खिलाफ रेप की कोशिश के आरोपों को कम गंभीर अपराध माना गया था। कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने एक महिला के ब्रेस्ट को पकड़ने, उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ने और उसे पुलिया के नीचे खींचने जैसे कथित कामों को गलत तरीके से सिर्फ “तैयारी” माना था, न कि रेप करने की “कोशिश”। ऐसा करते हुए, टॉप कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपील को भी स्वीकार कर लिया है और आरोपी दोनों के खिलाफ POCSO एक्ट की धारा 18 के साथ IPC की धारा 376 के तहत रेप की कोशिश के आरोपों पर कासगंज के स्पेशल जज (POCSO) द्वारा जारी किए गए ओरिजिनल समन को बहाल कर दिया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *