डेस्क :सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और अन्य चुनाव आयुक्त विधेयक, 2023 के एक महत्वपूर्ण प्रावधान को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी करते हुए गंभीर संवैधानिक चिंता व्यक्त की। याचिका में तर्क दिया गया है कि नया कानून मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्तों (ईसी) को उनके आधिकारिक कर्तव्यों के दौरान किए गए कार्यों के लिए किसी भी दीवानी या आपराधिक कार्यवाही से अभूतपूर्व, आजीवन प्रतिरक्षा प्रदान करता है। याचिकाकर्ता के अनुसार, विधेयक में निहित प्रतिरक्षा प्रावधान संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन करता है और जवाबदेही के सिद्धांत को कमजोर करता है।
