डेस्क :2017 के उन्नाव बलात्कार कांड की पीड़िता ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा निष्कासित भाजपा नेता कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित करने के फैसले को अपने परिवार के लिए “काल” बताया और कहा कि वह इस आदेश को चुनौती देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख करेंगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बलात्कार मामले में सेंगर की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित कर दिया और उन्हें जमानत दे दी, जबकि दिसंबर 2019 के फैसले के खिलाफ उनकी अपील अभी लंबित है। जमानत देते हुए न्यायालय ने कड़ी शर्तें लगाईं, जिनमें सेंगर को पीड़िता के घर के 5 किलोमीटर के दायरे में प्रवेश न करने और न ही उसे या उसकी मां को धमकाने का निर्देश दिया गया, और चेतावनी दी गई कि किसी भी उल्लंघन के परिणामस्वरूप जमानत स्वतः रद्द हो जाएगी।
