मध्य प्रदेश : 28 अगस्त को 12वीं का छात्र सोहनलाल जोधपुर (राजस्थान) से मंदसौर (मध्य प्रदेश) में पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करने आया था। वो बस में बैठा था। रास्ते में एक स्कॉर्पियो ने ओवरटेक करके बस रुकवाई। तीन युवक उतरे। बस से सोहनलाल को घसीटते हुए स्कॉर्पियो में डालकर ले गए।
30 अगस्त को MP के मल्हारगढ़ थाने की पुलिस ने 2.7 KG अफीम रखने के जुर्म में सोहनलाल को जेल भेज दिया।
फैमिली ने उस बस को ढूंढा, जिसमें सोहनलाल सफर कर रहा था। उस बस में CCTV लगा था। फुटेज देखी तो सच्चाई सामने आ गई। इसी फुटेज को लेकर सोहनलाल के पिता इंदौर हाईकोर्ट पहुंच गए।
अब हाईकोर्ट ने 5 दिसंबर को सोहनलाल को बरी किया। पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। SP विनोद मीणा को तलब किया। थाना प्रभारी राजेंद्र पंवार, दरोगा संजय प्रताप सिंह, सादिक मंसूरी, कांस्टेबल नरेंद्र, जितेंद्र, दिलीप सस्पेंड हुए।
सोहनलाल के मुताबिक– “पुलिसवाले मुझसे 12 लाख रुपए मांग रहे थे। पैसे न देने पर मुझे झूठे आरोप में जेल भेजा था।”
