डेस्क :सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से 2023 के राज्य चुनावों में वरुणा विधानसभा क्षेत्र से उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली एक याचिका पर जवाब मांगा। याचिका में आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस पार्टी के चुनावी वादे, खासकर उसकी पाँच गारंटी, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत भ्रष्ट आचरण के समान हैं। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने वरुणा निर्वाचन क्षेत्र से मतदाता होने का दावा करने वाले के. शंकर द्वारा दायर याचिका पर सिद्धारमैया को नोटिस जारी किया। पीठ ने 22 अप्रैल को कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा चुनाव याचिका खारिज करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताते हुए कहा नोटिस जारी करें।
