डेस्क : BPSC प्रिलिम्स परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पहले पटना HC जाने की दी सलाह दी. CJI संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने सुनवाई से इंकार किया. याचिका में प्रदर्शनकारी छात्रों पर किए गए लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार जिले के SP और DM के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी. याचिका में व्यापक धांधली का आरोप लगाया गया था और इसकी जांच को सुप्रीम के रिटायर जज की अध्यक्षता में सीबीआई से कराए जाने की मांग की गई थी, आनंद लीगल एड फोरम ट्रस्ट की ओर से यह याचिका दायर की गई थी.