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क्या केंद्र का वक्फ कानून सही है? 15 सितंबर को आएगा फैसला, CJI की पीठ करेगी सुनवाई

डेस्क :सुप्रीम कोर्ट सोमवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह में अंतरिम राहत के मुद्दे पर अपना आदेश सुनाने वाला है। भारत के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कानून के प्रावधानों पर रोक लगाने की याचिकाओं पर 22 मई को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट की कार्यसूची के अनुसार, सीजेआई सोमवार, 15 सितंबर को सुबह 10.30 बजे वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 के रूप में पंजीकृत मामले में आदेश सुनाएंगे

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