डेस्क : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को देश की ही अदालतों ने बड़ा झटका दिया है। एक संघीय अपील अदालत ने टैरिफ को अवैध करार दिया है। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा है कि ट्रंप सरकार द्वारा लगाए गए ज्यादातर टैरिफ कानून के अनुसार नहीं हैं। न्यायाधीश का कहना है कि टैरिफ लगाकर राष्ट्रपति ट्रंप अपनी ही शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम उन्हें टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता।
कोर्ट की ओर से कहा गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सोच-समझ करना चाहिए। यही न्यायसंगत और तर्कसंगत होगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार घाटे का हवाला देकर टैरिफ लगाए हैं, जिससे कई देश अमेरिका के खिलाफ हो गए हैं। जवाबी कार्रवाई में अमेरिका पर भी टैक्स लग सकते हैं, जिसका खामियाजा अमेरिका की कंपनियों और लोगों को भुगतना पड़ सकता है। अगर देशों पर टैरिफ टैक्स लगे रहे तो यह अमेरिका के लिए नुकसानदायक साबित होंगे।
