डेस्क :दिल्ली की एक अदालत ने एक दीवानी मुकदमे की सुनवाई करते हुए 1908 की दीवानी प्रक्रिया संहिता के तहत कुछ ‘‘पुराने’’ कानूनों का हवाला दिया और कहा कि बुलेट ट्रेन को एक मालगाड़ी के डिब्बों के साथ नहीं चलाया जा सकता जिला न्यायाधीश संजीव अग्रवाल एक निजी कंपनी के खिलाफ लगभग 24.42 लाख रुपये की वसूली के लिए एक दीवानी मुकदमे से संबंधित अदालत के पहले के फैसले के निष्पादन के लिए एक याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन पर सुनवाई कर रहे थे
