डेस्क :विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) से स्पष्टीकरण माँगा और मामले को 5 अगस्त के लिए सूचीबद्ध किया। अदालत ने जाँच एजेंसी और आरोपियों के वकीलों की दैनिक आधार पर दलीलें सुनने के बाद 29 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) ने 1 मार्च को पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, पूर्व मंत्री प्रेमचंद गुप्ता और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोपों पर अपनी बहस पूरी कर ली। इस मामले में 14 आरोपी हैं।
राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को आईआरसीटीसी होटल घोटाला मामले में आरोप तय करने का आदेश टाल दिया। इस मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्य और अन्य आरोपी हैं। यह मामला आईआरसीटीसी होटलों के टेंडर में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) से स्पष्टीकरण माँगा और मामले को 5 अगस्त के लिए सूचीबद्ध किया। अदालत ने जाँच एजेंसी और आरोपियों के वकीलों की दैनिक आधार पर दलीलें सुनने के बाद 29 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) ने 1 मार्च को पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, पूर्व मंत्री प्रेमचंद गुप्ता और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोपों पर अपनी बहस पूरी कर ली। इस मामले में 14 आरोपी हैं
