डेस्क :सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस कार्यकर्ताओं के कथित आपत्तिजनक कार्टून सोशल मीडिया पर साझा करने के आरोपी कार्टूनिस्ट को मंगलवार को संरक्षण प्रदान किया। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने कहा कि अगर उन्होंने सोशल मीडिया पर कोई और आपत्तिजनक पोस्ट शेयर की, तो राज्य कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। शीर्ष अदालत कथित अपमानजनक ऑनलाइन पोस्ट से नाराज़ थी और उसने कहा लोग किसी को भी, कुछ भी कह देते हैं। हेमंत मालवीय ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा 3 जुलाई को पारित उस आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी जिसमें उन्हें अग्रिम ज़मानत देने से इनकार कर दिया गया था
