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सड़क पर एक्सीडेंट में घायल पड़े पीड़ित की मदद करने पर मिलेगा 25 हजार रुपए का पुरस्कार, ‘राह वीर’ नाम से दिया जाएगा अवार्ड

डेस्क : पहले लोग जब सड़क पर एक्सीडेंट में घायल हुए किसी शख्स को बचाने की सोचते थे, तो उन्हें पुलिस का डर रहता था, लेकिन अब सड़क पर पड़े घायल शख्स की मदद करने पर सरकार की तरफ से 25 हजार रूपए का इनाम भी मिलेगा और राह वीर नाम से उसे सम्मानित भी किया जाएगा. ये जानकारी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी. उन्होंने कहा की हमने एक स्कीम निकाली है. उन्होंने कहा की पहले कभी एक्सीडेंट होता था, तो लोग मदद करने के लिए डरते थे. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया और हमने भी निर्णय लिया. गडकरी ने कहा की,’ पुलिस आपको नहीं पूछेगी. आप घायल को उठाईये और हॉस्पिटल तक पहुंचाने में उसकी मदद कीजिए, ऐसे लोगों को हम ‘राह वीर’ के नाम से सम्मानित कर उन्हें 25 हजार रूपए का अवार्ड देंगे. इसके साथ ही जिसका एक्सीडेंट होगा, उसको सात दिनों तक इलाज के लिए डेढ़ लाख रूपए की मदद की जाएगी. गडकरी ने कहा की ,’ हमने वेबसाइट तैयार की है, डॉक्टर को उसमे क्या हुआ, ये डिटेल देनी होगी और एफआईआर की कॉपी देनी होगी.

हम उस मरीज को डेढ़ लाख रूपए की मदद करेंगे. उन्होंने कहा की ‘ अगर एक्सीडेंट होने के तुरंत बाद अगर हम मरीज को हॉस्पिटल पहुंचाते है, तो ऐसी रिपोर्ट आई है, जिसमें बताया गया है कि इससे 50 हजार लोगों की जान बचाई जा सकती है. इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर Gadkari Nitin नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

इनाम और इसके नियम

हर “राह-वीर” को ₹25,000 और सम्मान पत्र दिया जाएगा।

एक व्यक्ति को एक साल में अधिकतम पांच बार यह इनाम मिल सकता है।

यदि कई लोग मिलकर एक घायल की जान बचाते हैं, तो इनाम समान रूप से बांटा जाएगा।

एक घटना में कई घायलों को बचाने पर प्रत्येक राह-वीर को अधिकतम ₹25,000 दिए जाएंगे।

हर साल देशभर के टॉप 10 राह-वीरों को ₹1 लाख, ट्रॉफी और राष्ट्रीय प्रमाण पत्र मिलेगा।

यह योजना केवल गंभीर रूप से घायल या मृत्यु के मामलों में ही लागू होगी, जैसे मस्तिष्क/रीढ़ की चोट, बड़ी सर्जरी, 3 दिन या उससे अधिक का अस्पताल में भर्ती, या मृत्यु।

जांच और भुगतान की प्रक्रिया

इनाम देने से पहले, हॉस्पिटल या पुलिस द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा और जिला स्तरीय समिति द्वारा घटना की पुष्टि की जाएगी. फिर PFMS (पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम) के माध्यम से इनाम की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी.

कानूनी सुरक्षा होगी प्राप्त

मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत राह-वीरों को कानूनी सुरक्षा प्राप्त है. बिना उनकी सहमति के उनसे पुलिस या अदालत में पूछताछ नहीं की जाएगी और उनकी व्यक्तिगत जानकारी केवल योजना के उद्देश्यों के लिए ही उपयोग की जाएगी.

जल्द होगा कैशलेस इलाज

सरकार जल्द ही एक नई राष्ट्रीय योजना भी शुरू करने वाली है, जिसके तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को ₹1.5 लाख तक का कैशलेस इलाज मिलेगा. यह योजना नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (NHA) द्वारा राज्य सरकारों, पुलिस और हॉस्पिटलों के साथ मिलकर लागू की जाएगी.

राष्ट्रीय चयन और सम्मान

हर साल 30 सितंबर तक राज्य सरकारें तीन सर्वश्रेष्ठ राह-वीरों के नाम भेजेंगी, जिनमें से 10 को राष्ट्रीय स्तर पर चुना जाएगा और सम्मानित किया जाएगा.

 

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