डेस्क : उत्तर प्रदेश के संभल जिले में जामा मस्जिद और श्री हरिहर मंदिर के विवाद के संदर्भ में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के खिलाफ अहम फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सिविल रिवीजन पिटीशन को खारिज कर दिया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि अब इस मामले में आगे की सुनवाई संभल की जिला अदालत में होगी. जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने मुस्लिम पक्ष की दलीलें खारिज करते हुए यह निर्णय दिया.
