डेस्क : गोधरा ट्रेन कांड में दोषी ठहराए गए लोगों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. दोषियों ने यह मांग की थी कि क्योंकि मामला मौत की सजा से जुड़ा है, इसलिए उनकी अपील पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच द्वारा की जाए. लेकिन कोर्ट ने यह मांग खारिज कर दी. सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि इस मामले की सुनवाई दो जजों की बेंच भी कर सकती है. दोषियों की ओर से दलील दी गई थी कि मामला बेहद गंभीर है और संवेदनशील भी, इसलिए बड़ी बेंच द्वारा इसकी समीक्षा जरूरी है.
बता दें कि साल 2002 में गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस की एक बोगी में आग लगा दी गई थी, जिसमें कई लोग जिंदा जल गए थे. इसी मामले में कुछ दोषियों को मौत की सजा मिली थी.