अंतरराष्ट्रीय

भारत आएगा 26/11 का आरोपी तहव्वुर राणा, प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की अर्जी हुई खारिज

डेस्क : 26/11 मुंबई हमले का आरोपी तहव्वुर राणा अब भारत आएगा. उसके भारत प्रत्यर्पण का रास्ता अब साफ हो चुका है. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई में 26/11 आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया है. बता दें कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने राणा की याचिका खारिज की थी लेकिन वह बार-बार नई अपील दायर कर के भारत आने से बचना चाह रहा है.

तहव्वुर राणा 26/11 मुंबई आतंकी हमले का एक मुख्य आरोपी है. वह पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है, जो फिलहाल अमेरिका के लॉस एंजिलिस मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में बंद है. राणा को पाकिस्तानी-अमेरिकी आतंकी डेविड कोलमैन हेडली का करीबी माना जाता है, जिसने 2008 में हुए मुंबई हमलों की साजिश रची थी. राणा पर भारत की जांच एजेंसियों ने हमले की योजना में शामिल होने और मदद करने का आरोप लगाया है.

राणा ने अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में आपातकालीन याचिका दाखिल कर भारत प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की गुहार लगाई थी. उसने दावा किया कि वह पाकिस्तानी मूल का मुस्लिम है और भारत में उसे धार्मिक आधार पर प्रताड़ित किया जा सकता है. इसके साथ ही उसने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला भी दिया.

हालांकि, कोर्ट ने उसकी दलीलों को खारिज करते हुए याचिका अस्वीकार कर दी. इससे पहले भी जनवरी में उसकी एक समीक्षा याचिका खारिज हो चुकी थी.

अब तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति प्रशासन पहले ही प्रत्यर्पण को मंजूरी दे चुका है. भारत सरकार ने भी यह साफ कर दिया है कि वह अमेरिकी अधिकारियों के साथ मिलकर प्रत्यर्पण की प्रक्रिया को जल्द पूरा करना चाहती है.

तहव्वुर राणा के भारत आने से मुंबई हमले की जांच को एक नई दिशा मिल सकती है. राणा की भूमिका, संपर्क और उसकी जानकारी से हमले की साजिश का और खुलासा हो सकता है. भारत में जांच एजेंसियां राणा से पूछताछ कर अन्य षड्यंत्रकारियों की पहचान और पाकिस्तान की भूमिका पर और पुख्ता सबूत जुटा सकती हैं.

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