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Rajesh Khanna के साथ अपने रिश्ते को नाम देना चाहती थीं एक्ट्रेस Anita Advani, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी राहत

डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व अभिनेत्री अनीता आडवाणी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने दिवंगत सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ अपने रिश्ते को ‘शादी’ के रूप में मान्यता देने की मांग की थी। कोर्ट ने इसे विलासितापूर्ण मुकदमा करार दिया। आडवाणी, जो 2012 में राजेश खन्ना के निधन तक उनके साथ थीं और जिनका कहना है कि वह सम्मान की मांग कर रही हैं, ने बॉम्बे हाई कोर्ट के 1 अप्रैल के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।

जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की बेंच ने कहा कि इस याचिका पर विचार करने का कोई आधार नहीं है। कोर्ट ने कहा, “यह एक विलासितापूर्ण मुकदमा है।
आडवाणी के वकील ने कहा, “…अंतत, मेरे दीवानी मुकदमे (civil suit) में मेरी मांग, जो इस घोषणा के लिए है, सम्मान की भावना पर आधारित है। हाई कोर्ट ने आडवाणी की उस अपील को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने मुंबई की डिंडोशी सेशंस कोर्ट के 2017 के आदेश को चुनौती दी थी। सेशंस कोर्ट ने उनके दीवानी मुकदमे को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने जुलाई 2012 में 69 वर्ष की आयु में बॉलीवुड सुपरस्टार के निधन के बाद इसी तरह की राहत मांगी थी।
सुप्रीम कोर्ट का गुरुवार का फैसला आडवाणी के लिए एक तरह से रास्ते के अंत जैसा है, जो लंबे समय से खन्ना के साथ अपने रिश्ते को मान्यता दिलाने की कोशिश कर रही थीं।
आडवाणी का दावा है कि वह कई सालों तक खन्ना के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में थीं। 2012 में, खन्ना की अलग रह रहीं पत्नी डिंपल कपाड़िया, बेटी ट्विंकल खन्ना और दामाद अक्षय कुमार ने उन्हें मुंबई के पॉश बांद्रा इलाके में स्थित खन्ना के बंगले ‘आशीर्वाद’ से बाहर निकाल दिया था। 2013 में, आडवाणी ने ‘घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005’ (DVA) के तहत डिंपल कपाड़िया, उनकी बेटियों और अक्षय कुमार के खिलाफ मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने मासिक गुजारा भत्ता और बांद्रा में तीन बेडरूम वाले एक फ्लैट की मांग की थी।
60 के दशक में चल रहीं आडवाणी ने साजिश और दासी जैसी कुछ फिल्मों में काम किया है। 2015 में, हाई कोर्ट ने आडवाणी की शिकायत को खारिज कर दिया और कपाड़िया तथा उनके परिवार द्वारा दायर की गई याचिकाओं को स्वीकार कर लिया, जिसमें शिकायत को रद्द करने की मांग की गई थी।
कार्रवाई को रद्द करते हुए, हाई कोर्ट ने कहा कि खन्ना के साथ आडवाणी का रिश्ता शादी जैसा नहीं था, इसलिए वह DVA (घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम) के प्रावधानों के तहत राहत नहीं मांग सकतीं।
कोर्ट ने यह भी कहा कि दिवंगत फिल्म स्टार के परिवार के सभी सदस्यों को कानूनी कार्यवाही में नहीं घसीटा जा सकता, क्योंकि आडवाणी कभी उनके साथ नहीं रहीं। आडवाणी ने 1978 में धर्मेंद्र और जीनत अमान अभिनीत फिल्म शालीमार में एक डांसर के रूप में छोटी भूमिका निभाकर अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने 2013 में सलमान खान द्वारा होस्ट किए जाने वाले रियलिटी शो बिग बॉस में भी हिस्सा लिया था, जहां से वे शो की शुरुआत में ही बाहर हो गई थीं।
दो साल पहले, दिवंगत अभिनेता की जयंती पर उन्होंने अपनी संस्मरण पुस्तक “द एंडियरिंगली विकेड वेज़ ऑफ राजेश खन्ना (The Endearingly Wicked Ways of Rajesh Khanna) जारी की। यह किताब खन्ना के साथ उनकी निजी यादों पर आधारित है और उनके सार्वजनिक व्यक्तित्व से परे उनके जीवन की झलक पेश करती है, जिसमें उनके स्वभाव और उनके आपसी रिश्ते से जुड़े किस्से शामिल हैं।
‘मेरी सहेली’ पॉडकास्ट के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, “उनके और मेरे दोस्तों के बीच हमारे रिश्ते को लेकर कोई राज़ नहीं था। शुरुआत में हमने अपने रिश्ते को छिपाने की कोशिश की, लेकिन जब यह सबके सामने आ गया, तो सबको पता चल गया। हम अपने रिश्ते को छिपा नहीं रहे थे। खन्ना का विशाल बंगला आशीर्वाद मूल रूप से राजेंद्र कुमार का था। बताया जाता है कि खन्ना ने राजेंद्र कुमार को यह बंगला उन्हें बेचने के लिए मना लिया था। खन्ना के निधन के बाद, 2014 में यह संपत्ति एक उद्योगपति को बेच दी गई।

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