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केंद्र ने हाई कोर्ट को दिया भरोसा- ‘5 जून तक जगह खाली न होने पर भी नहीं होगा जबरन कब्जा, अपनाई जाएगी कानूनी प्रक्रिया

डेस्क:लुटियंस दिल्ली (Lutyens’ Delhi) के ऐतिहासिक और नामचीन ‘दिल्ली जिमखाना क्लब’ के जमीन विवाद में एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट को आधिकारिक तौर पर भरोसा दिलाया कि यदि क्लब आगामी 5 जून की तय समय सीमा तक जगह खाली नहीं भी करता है, तो भी प्रशासन बलपूर्वक या जबरदस्ती उस पर कब्जा नहीं करेगा। यह आश्वासन हाई कोर्ट में उस याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया, जो केंद्र सरकार के उस बेदखली नोटिस के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें क्लब को सफदरजंग रोड स्थित अपनी 27.3 एकड़ जमीन खाली करने का निर्देश दिया गया है। सरकार इस बेशकीमती जमीन का इस्तेमाल रक्षा और सुरक्षा से जुड़ी जरूरतों के लिए करना चाहती है। जगह खाली नहीं भी होती है, तो भी वह ज़बरदस्ती उस पर कब्ज़ा नहीं करेगी। केंद्र सरकार की तरफ से पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट के सामने साफ किया कि 5 जून की तारीख सिर्फ़ अपनी मर्ज़ी से जगह खाली करने के लिए दी गई एक समय सीमा थी, न कि ज़बरदस्ती बेदखल करने की कोई तारीख।

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