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NIA ने आतंकी पन्नू के खिलाफ दर्ज किया केस, एयर इंडिया के यात्रियों को धमकी देने का मामला

डेस्क : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने ‘सूचीबद्ध व्यक्तिगत आतंकवादी’ (listed individual terrorist) गुरपतवंत सिंह पन्नू (Gurpatwant Singh Pannun) के खिलाफ उसके नवीनतम वायरल वीडियो (Viral Video) में यात्रियों और एयर इंडिया एयरलाइंस को वैश्विक नाकाबंदी और 19 नवंबर से एयरलाइन के संचालन को बंद करने की धमकी देने वाले उसके नवीनतम वायरल वीडियो पर मामला दर्ज किया है.

एनआईए ने पन्नू पर आईपीसी की धारा 120बी, 153ए और 506 और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 10, 13, 16, 17, 18, 18बी और 20 के तहत मामला दर्ज किया है. यह बात एनआईए ने एक बयान में कही है.

एनआईए ने कहा, एयर इंडिया से उड़ान भरने वाले यात्रियों को धमकी देने के लिए नामित आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू, उसके प्रतिबंधित संगठन एसएफजे (SJF) के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

बता दें सिख फॉर जस्टिस (SFJ) का संस्थापक गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने रविवार (5 नवंबर) को एक वीडियो जारी किया था. जिसमें सिखों को चेतावनी देते हुए पन्नू ने कहा कि वे एयर इंडिया के विमान से सफर नहीं करें. उसने कहा कि उनकी जान को खतरा हो सकता है. पन्नू ने कहा कि दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 19 नवंबर को उड़ान भरने वाली फ्लाइट्स का ऑपरेशन प्रभावित हो सकता है.

गुरुपतवंत सिंह पन्नू की ओर से मिली धमकी के बाद ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने सतर्कता के आदेश जारी किया था. इसके मुताबिक, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग में विजिटर्स की एंट्री और विजिटर एंट्री टिकट की बिक्री पर बैन रहेगा. इसके अतिरिक्त सभी सिविल एविएशन इंस्टॉलेशन पर त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए 13 अक्टूबर को सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया था. इस अलर्ट को अब 30 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया था. इनमें एयरपोर्ट्स, एयर स्ट्रिप, एयर फील्ड, एयरफोर्स स्टेशन, हेलीपैड, फ्लाइंग स्कूल और एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स शामिल है.